Government Decide To Allow Invalid Pension To Armed Forces
रक्षा मंत्रालय से सैनिकों के लिए अच्छी खबर
रक्षा मंत्रालय ने 10 साल से कम सेवा देने वाले सैनिकों को दिव्यांगता पेंशन देने की अनुमति दी है। वैसे आमतौर पर 10 साल से कम सेवा वाले सैनिक इस पेंशन के पात्र नहीं होते।
हाल ही में बुधवार को रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अभी तक यह पेंशन केवल उन जवानों को दी जाती थी। जिन्होंने 10 साल से अधिक की सेवा दी और जो किसी कारण से दिव्यांग हुए या सैन्य सेवा के लिए संबद्ध नहीं है।

अभी तक यह था कि अगर दिव्यांग होने के समय यदि किसी सैनिक की सेवा 10 साल से कम होती थी। तो उसको केवल दिव्यांगता ग्रेजुएटी का ही भुगतान दिया जाता था।
आपकी जानकारी के लिए बता दें मोदी सरकार सैनिकों व उनके परिवारों के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों व उनके परिवारों को Health Care देने के लिए कदम उठाए हैं। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के तहत पूर्व सैनिकों को 25 साल और उस से अधिक आयु के अविवाहित और दिव्यांगों को मदद देने का फैसला लिया है।
इस योजना के तहत परिवार के एक कोरोना मरीज को आक्सीजन देने का खर्च उठाने का भी ऐलान किया है।
इस प्रस्ताव को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का लाभ उन सभी जवानों को मिलेगा जो 4 जनवरी 2019 या उसके बाद सेवा में है।