Lockdown स्कूल फीस मुद्दा: High Court का अहम फैसला, Parents में खुशी की लहर

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बिलासपुर:  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (High Court) ने लाॅकडाउन के दौरान Gaurdians से वसूली जाने वाली स्कूल फीस को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सोमवार को राज्य शासन के उस बड़े आदेश को ठुकरा दिया है जिसमें बोला गया था कि निजी स्कूल लाॅकडाउन (Lockdown) के दौरान फीस (School Fees) की Recovery Postponed रखेंगे और विद्यार्थियों को वेतन देना पक्का करेंगे।

अधिवक्ता अशीष श्रीवास्तव ने मंगलवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एकल पीठ ने School Fees से जुड़े राज्य शासन के आदेश को ठुकरा दिया है, लेकिन साथ ही स्कूलों और पेरेंट्स (Parents) दोनों को राहत पहुंचाते हुए Lockdown की अंतिम सीमा तक सिर्फ Tuition fees लेने का आदेश दिया है।

श्रीवास्तव ने बताया कि अदालत ने निजी स्कूल संचालकों की Tuition fees लेने की मांग को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया है कि इसके बगैर और किसी भी तरह की फीस अभिभावकों (Parents) से नहीं ली जाएगी और न ही किसी कर्मचारी को नौकरी से हटाया जाएगा। अदालत के आदेश के अनुसार सभी Online Classes चलती रहेंगी और इस साल स्कूल फीस Increase नहीं होगी।

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