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Ranjeet Murder Case Special Report: डेरा प्रमुख बाबा राम रहीम को मिली बड़ी राहत, पूर्व मैनेजर रंजीत हत्याकांड में हाईकोर्ट ने किया बरी

Haryana News

आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज मंगलवार का दिन बाबा राम रहीम व उनके अनुयायियों के लिए राहत भरा साबित हुआ। आज के दिन पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने सीबीआई कोर्ट (CBI Court) के फैसले को रद्द कर दिया है। इस मामले में डेरा प्रमुख बाबा राम रहीम सहित 5 दोषियों को बरी कर दिया गया है। आपको बता दें, वर्ष 2002 में यह हत्याकांड मामला शुरू हुआ था और बाद में इस मामले को CBI को सौंपा दिया गया था।

जानिए आख़िर क्या था पूरा मामला?

यह घटना 10 जुलाई 2002 को हुई थी। डेरा सच्चा सौदा की प्रबंधन समिति के सदस्य रह चुके कुरुक्षेत्र के रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच से असंतुष्ट होकर रणजीत के बेटे जगसीर सिंह ने जनवरी 2003 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी। उसके बाद मामला सीबीआई (CBI) को सौंपा गया था और अक्तूबर 2021 में डेरा प्रमुख बाबा राम रहीम सहित पांच आरोपियों को दोषी करार दिया गया था।

लगभग 22 साल पुराना मामला

इस हत्याकांड मामले में साल 2007 में कोर्ट के द्वारा आरोपियों पर आरोप तय किए गए थे। शुरूआत में इस मामले में डेरा प्रमुख बाबा राम रहीम का नाम शामिल नहीं था, लेकिन साल 2003 में जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। फिर 2006 में राम रहीम के ड्राइवर खट्टा सिंह के बयान के आधार पर डेरा प्रमुख राम रहीम को आरोपियों में शामिल किया गया।

डेरा चीफ़ बाबा राम रहीम को CBI Court ने सुनाई थी उम्र कैद की सजा

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को इस हत्याकांड में पंचकूला में स्पेशल सीबीआई अदालत ने 2021 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। राम रहीम के अलावा चार लोगों को भी कोर्ट ने उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई थी। उन्हें ये सजा 10 जुलाई 2002 को कुरुक्षेत्र के खानपुर कोलियां में हुई रंजीत सिंह की गोली मारकर हत्या के मामले में सुनाई गई थी। वहीं डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने सीबीआई कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसके तहत आज मंगलवार (28 मई 2024) को हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस ललित बत्रा की खंडपीठ ने उन्हें बरी कर दिया।

डेरा चीफ बाबा राम रहीम के वकील ने फैसले का किया स्वागत

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सीबीआई कोर्ट के निर्णय को रद्द कर दिया। बाबा राम रहीम के वकील जतिंदर खुराना ने मीडिया से कहा, “…माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने CBI अदालत के आदेश को बदल दिया है और इसमें शामिल Baba Ram Rahim समेत पांच लोगों को बरी कर दिया है। वकील ने कहा, ‘हम इस फैसले का स्वागत करते हैं…।'”

सच की हुई जीत, रंजीत मर्डर केस में गुरमीत राम रहीम के खिलाफ केस खारिज

रंजीत सिंह मर्डर केस में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम के खिलाफ पंचकुला की सीबीआई अदालत द्वारा चलाए गए केस को खारिज कर दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने 4 अन्य व्यक्तियों को भी बरी कर दिया है।