देश में आज सही मायनों में आज़ादी को मान्यता मिली है। आज भारत का स्वर्ग, ‘कश्मीर‘ पूर्णतया भारत का हो गया है।

 

जी हाँ हम बात कर रहे हैं आज की सबसे खास और बड़ी खबर की। जम्मू-कश्मीर में लागू धारा 370 और 35A को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। हालांकि धारा 370 का एक खण्ड अभी भी राज्य में मान्य है।

 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले राज्यसभा तथा फिर लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा इस फैसले को pass करने की जानकारी दी है। गृह मंत्री ने कहा कि अब जम्मू और कश्मीर राज्य से Article 370 और 35A हटा दी गयी है। सरकार के इस फैसले से जहां दूसरे राज्यों में खुशी का माहौल है, वहीं काफी विपक्षी दल इस बात से परेशान नज़र आ रहे हैं।

 

 

धारा 370 हटने के बाद से अब नए दो केंद्र शासित प्रदेश भारत में बन गए हैं। जिनमें से एक जम्मू-कश्मीर है व दूसरा लद्दाख है। सरकार के फैसले के अनुसार जम्मू-कश्मीर राज्य में विधानसभा होगी तथा वहां राज्य सरकार भी बनाई जाएगी। किंतु लद्दाख में कोई भी राज्य सरकार या विधानसभा नहीं होगी।

 

धारा 370 के हटने से 35A भी स्वतः ही खत्म हो गई है यानि अब जम्मू-कश्मीर में विशेष नागरिकता का अधिकार समाप्त हो गया है।

 

धारा 370 हटने के बाद से जम्मू-कश्मीर असल मायनों में भारत का प्रदेश घोषित हुआ है तथा वहां भी अब भारत का ही सविंधान लागू होगा। जम्मू-कश्मीर का सविंधान अब खत्म हो चुका है। अब दूसरे राज्यों के नागरिक भी जम्मू-कश्मीर में रहने के लिए जमीन ले सकते हैं व अब उन्हें वहां नौकरी करने का भी अधिकार है।

 

इस से पहले विशेष नागरिकता के आधार पर कश्मीर की बेटियों के साथ पक्षपात होता आ रहा है अर्थात किसी गैर-कश्मीर नागरिक से शादी करने पर जम्मू-कश्मीर में रहने वाली बेटी अपनी नागरिकता और सम्पति पर से अधिकार खो बैठती थी। किंतु अब ऐसा नहीं होगा। धारा 370 खत्म होने के बाद जम्मू-कश्मीर राज्य की बेटियां अब किसी और राज्य के नागरिक से विवाह कर सकती हैं।

 

धारा 370 के खत्म होने से जम्मू-कश्मीर में तनावपूर्ण स्थिति होने के आसार है जिसके चलते घाटी में और ज्यादा army के जवान भेजे जा चुके हैं। Article 370 और 35A के समाप्त होने से बहुत से लोगों को खासा धक्का भी लगा है और इस वजह से जम्मू-कश्मीर में विद्रोह की आशंका जताई जा रही है। कुछ अलगाववादी दल घाटी के लोगों में अफवाह फैलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। किंतु सरकार द्वारा किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही वहां सैनिक बल तैनात किए जा चुके हैं।

 

अनुच्छेद 370 को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि अब तक जम्मू-कश्मीर में इस धारा की वजह से 41 हजार जाने जा चुकी है क्योंकि article 370 आंतकवाद को बढ़ावा देने का एक कारगर तरीका था। इसके चलते घाटी में कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था।

 

इस फैसले के बाद से Indian constitution के according जम्मू-कश्मीर में भी सरकार का कार्यकाल अब 6 वर्ष की बजाय 5 वर्ष ही हो जाएगा और अब वहां भी भारतीय तिरंगा शान से लहराएगा।

Write A Comment